'पति अकेला नहीं, पत्नी को भी घर और बच्चे का खर्च उठाना होगा'; HC ने मंथली मेंटेनेंस 50 हजार से घटाकर 25 हजार किया
📅प्रकाशित 29 जुलाई 2026, 01:42 am👁 57 दृश्यIndia Tv
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति-पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो घर और बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी दोनों को उठाना चाहिए। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें शख्स को अपनी पत्नी और बेटे को हर महीने 50 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।... पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें 👇
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