पटना हाई कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को स्टाफ नर्स भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 13 जून 2025 तक जारी जाति, नॉन-क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्रों को मान्य करने का आदेश दिया।... पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें 👇
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