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बिहार

बिहार: सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला

द्वारा Prakash Diwakar प्रकाशित 28 अक्तूबर 2026, 06:42 am 15 दृश्य Amar Ujala Amar Ujala
बिहार: सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला
प्रतीकात्मक चित्र (AI द्वारा निर्मित)

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्णय लिया कि इन शिक्षकों को उनके पद पर कार्यकाल के दौरान प्राप्त अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह आदेश भविष्य में पदोन्नति या अन्य सरकारी भर्तियों में अनुभव की गणना से संबंधित है। इस फैसले से राज्य के शिक्षा विभाग की नीतियों और अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे भर्ति प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।

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