चिकित्सा लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: पारस ग्लोबल हॉस्पिटल को मुआवजा देने का आदेश
दरभंगा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशितोष आयोग ने पारस ग्लोबल हॉस्पिटल को चिकित्सा लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 3,32,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह फैसला 2023 के एक मामले से संबंधित है, जो सेवा में त्रुटि और लापरवाही को उजागर करता है.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशितोष आयोग का यह निर्णय निजी अस्पतालों में चिकित्सा मानकों और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है. 4 जून 2026 को सुनाए गए इस फैसले में, आयोग ने पारस ग्लोबल हॉस्पिटल को सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित परिवार को 3,32,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा. यह फैसला दरभंगा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करता है और अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सचेत रहने का संदेश देता है.
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